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दोहरे हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत खारिज

औरैया। सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जनपद के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में सपा एमएलसी कमलेश पाठक के साथ आरोपित किए गए कुलदीप उर्फ पप्पू अवस्थी तथा विकल्प उर्फ चेनू अवस्थी की हत्या व पुलिस पर फायरिंग के दोनों मामलों में जमानत याचिका खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि दिनांक 15 मार्च 2020 को शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उसकी चचेरी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या मामले में सपा एमएलसी कमलेश पाठक उनके दो भाई संतोष पाठक व राम पाठक सहित 11 लोगों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

आरोपी रामू पाठक के दोनों साले पप्पू अवस्थी व विकल्प उर्फ चेनू अवस्थी पर हत्या तथा पुलिस पर प्राणघातक हमले का मामला दर्ज हुआ था, 18 मार्च से जेल में निरुद्ध दोनों आरोपियों की जमानत याचिका गुरुवार को सत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा व बचाव पक्ष की दलील को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ दीपक स्वरूप सक्सेना ने दोनों मामलों में दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

वकीलों को आर्थिक सहायता देगी बार कौंसिल

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने कोविड-19 के चलते आर्थिक समस्या से जूझ रहे वकीलों की आर्थिक मदद करने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान में सदस्य परेश मिश्रा एडवोकेट 4 सितंबर को औरैया आ रहे है। अधिवक्ता शिवम मिश्रा ने बताया कि परेश मिश्रा बार काउंसिल द्वारा प्रदत्त चेक डीबीए को देंगे। इधर आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए वकीलों ने आवेदन पत्र भी जमा किए हैं।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर 

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