तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को फिलहाल यहां की सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब्त किए गए सोने और हीरे के आभूषण पड़ोसी राज्य यानी तमिलनाडु सरकार को सौंपने पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज की एकल पीठ ने जयललिता की भतीजी जे दीपा की याचिका पर मंगलवार को रोक लगा दी।
यह था विशेष अदालत का फैसला
अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया था। उसने मामले में जब्त किए गए करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को तमिलनाडु सरकार को जल्द ही सौंपने का आदेश दिया था। विशेष अदालत ने 27 किलोग्राम सोने और हीरे के गहने पड़ोसी राज्य को छह और सात मार्च को देने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता ने पिछले साल 12 जुलाई को विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जयललिता को बरी माना जाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी।