रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नियमों में एक बार फिर बदलाव किया है. RBI ने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम जारी किए हैं. RBI के ये नियम 16 मार्च 2020 से लागू होंगे. नई निर्देशों से एटीएम से पैसे निकालने की प्रक्रिया और सुरक्षित होगी और फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी.
RBI ने बदला नियम
किसी भी बैंक के खाताधारकों की कमाई को सुरक्षित करते हुए आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे कार्ड जारी करने के समय एटीएम और PoS पर डोमेस्टिक कार्ड के इस्तेमाल की अनुमति दें. खाताधारक अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए अलग से मंजूरी लें. इसके अलावा ऑनलाइन लेनदेन, बिना कार्ड लेनदेन और कांटेक्टलेस लेनदेन के लिए, ग्राहक अपने कार्ड पर सेवाओं को अलग से सेट करें. नए नियम के मुताबिक, अपने एटीएम कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट तय करने की आपको सुविधा मिलेगी.
RBI ने बैंकों को 16 मार्च, 2020 से नए नियम लागू करने का निर्देश दिया है. अब बैंकों को अपने ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की ही अनुमति होगी. एटीएम से पैसे निकालने और पीओएस ट्रमिनल पर शॉपिंग के लिए अब विदेशी ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं होगी.
पुराने कार्डधारकों को खुद अपनी जरूरत के हिसाब से ये तय करना होगा कि वो इन नियमों में से किस सर्विस को सर्विस एक्टिवेट कराना चाहता है और कौन नहीं. आपको अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट खुद तय करनी होगी. 24 घंटे सातों दिन आप अपनी ट्रांजैक्शन की लिमिट बदल सकते हैं.