Breaking News

बिना कोर्ट की इजाजत 1 अक्तूबर तक देश में नहीं होगी बुलडोजर कार्रवाई; सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई की तारीख 1 अक्तूबर तक न्यायालय की अनुमति के बिना भारत में कहीं भी संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जाएगा।

Please also watch this video

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ किया है कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों आदि पर किसी भी अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है।

About News Desk (P)

Check Also

नई शिक्षा नीति के सभी कंपोनेंट को अपनाए विश्वविद्यालय: डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी

अयोध्या,( जय प्रकाश सिंह)। डॉ राममनोहर लोहिया विश्वविद्यालय (Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University) के ...