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पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में होगा बदलाव, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी में केंद्र

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 7.5 करोड़ सदस्यों के लिए पीएफ (PF) निकासी को और आसान बना दिया है। अब ऑटो-क्लेम सेटलमेंट (Auto-claim settlement) की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी की जा रही है।

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पीएफ निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा में होगा बदलाव, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की तैयारी में केंद्र

क्या है नया बदलाव?

अब पीएफ के एडवांस क्लेम (एएसएसी) की सीमा 5 लाख रुपये तक होगी, इसके साथ ये क्लेम सेटलमेंट अब 3-4 दिन में होगा, पहले इसमें 10 दिन या उससे अधिक दिन (साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारी छुट्टियों के कारण) लगते थे। वहीं अब शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए भी ऑटो-क्लेम सुविधा मिलेगी। जबकि, पहले केवल बीमारी और अस्पताल के खर्च के लिए ही ऑटो-क्लेम मिलता था।

ईपीएफओ के सदस्यों को कैसे होगा फायदा?

ईपीएफओ के अनुसार, 95 फीसदी क्लेम अब ऑटो-प्रोसेस होंगे, जिससे करोड़ों कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलेगा। इसके लिए कागजी कार्यवाही कम कर दी गई है, पहले 27 चरण थे, अब सिर्फ 18 और जल्द ही मात्र छह चरण रह जाएंगे। अब पीएफ निकासी में यूपीआई और एटीएम की सुविधा भी जल्द शुरू होगी। ईपीएफओ के मुताबिक, मई-जून तक यह सुविधा लागू हो सकती है।

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