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बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने अपनाया कड़ा रूख, बोले- स्कूल से 100 मीटर तक न दिखे तंबाकू

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ देवेन्द्र शर्मा ने सर्किट हाउस में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल भिक्षावृत्ति, नशामुक्ति अभियान एवं बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। अध्यक्ष डॉ देवेंद्र शर्मा ने कहा कि स्कूल के 100 मीटर की परिधि में पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें नहीं होनी चाहिए, वरना कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष डॉ देवेन्द्र शर्मा ने कहा कि अलीगढ़ जिले में कोविड के तहत प्रभावित 367 बच्चों एवं स्पॉसर योजना के 267 लाभार्थियों को 4000-4000 रूपये एवं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के तहत 537 बच्चों को 2500 रूपये प्रतिमाह मिल रहे हैं। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना में 15 बच्चों को लाभ मिल रहा है। कन्या सुमंगला योजना में 23416 बालिकाओं को लाभ मिल रहा है। 55617 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना का फायदा मिल रहा है।

उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिया किया कि जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय करते हुए पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जो परिवार आदतन भिक्षावृत्ति में संलिप्त हैं, उन्हें चिन्हित कर शासकीय योजनाओं के साथ जोड़ते हुए स्पॉसर योजना का लाभ दिलाया जाए। बच्चों को अटल आवासीय एवं कस्तूरबा गॉधी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाए।

उन्होंने डीआईओएस एवं बीएसए को निर्देश दिए कि स्कूल के 100 मीटर की परिधि में पान, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू की दुकानें नहीं होनी चाहिए। स्कूलों के आसपास होटल में केबिन व्यवस्था को समाप्त किया जाए। सभी विद्यालयों में प्रहरी क्लब बनाए जाएं। शिक्षक भी विद्यालय में अंदर गुटका, पान, बीड़ी, सिगरेट तम्बाकू का सेवन न करें।

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