फिरोजाबाद की एक अदालत ने सीतापुर जेल में बंद सपा नेता और पूर्व कैविनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. विधानसभा चुनाव के दौरान 15 साल पहले साल 2007 में एक चुनावी जनसभा में भड़काऊ और साम्प्रदायिक भाषण देने के आरोप में उनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था।
दरअसल में साल 2007 में रसूलपुर थाना क्षेत्र के हुसैनी मोहल्ले में एक चुनावी सभा हुयी थी उसमें आजम खां पर भडकाऊ और साम्प्रदायिक भाषण देने का आरोप लगा था. इस मामले में उप जिलाधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर ने रसूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी।
पुलिस ने चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की थी लेकिन आजम खां हाईकोर्ट से स्थगनादेश ले आये. इस स्थगनादेश की समय सीमा खत्म होने के बाद एसीजेएम अम्बरीष त्रिपाठी ने आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें 30 अप्रैल तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट-मयंक शर्मा