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फिरोजाबाद में पहली बार पास्को कोर्ट में सुनायी गयी दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा

फिरोजाबाद। जनपद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा में आठ साल की नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने के मामले में जनपद न्यायालय प्रांगण के पास्को कोर्ट में आरोपी चचेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में सरकारी वकील अजमोद सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि 17 मार्च 2019 को थाना सिरसागंज क्षेत्र में रात्रि आठ बजे एक अबोध बालिका जिसकी उम्र आठ वर्ष बंटू उर्फ शिवशंकर पुत्र अतर सिंह दस रूपये का नोट का लालच देकर उसे खेतों में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसे गेहूं के खेत में फेंक दिया।

सुबह उसकी लाश मिली, उसकी मां ने थाना सिरसागंज में एफआईआर दर्ज कराई आगे बताया मुकदमा विचारण माननीय न्यायाघीश पास्को कोर्ट मान्यवर मृदुल दुबे जी के कोर्ट में चला जिसमें 11 गवाह अभियोजन पक्ष की तरफ से उनके द्वारा पेश किये गये, चार गवाह तथ्य के साबित हुये अन्य गवाह औपचारिक रूप से साबित हुये, डा. प्रदीप कुमार ने यह साबित किया कि इसकी मृत्यु गला दबाकर हुई, डा. साधना राठौर ने यह साबित किया कि इसके साथ बलात्कार की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें पत्रावली का पूर्ण संपूर्ण परिसीमन करने के बाद केस के सही तथ्यों की पत्रावली से सही अवगत होने के बाद माननीय न्यायाधीश पास्को कोर्ट मृदुल दुबे द्वारा निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया जो कि बहुत ही सराहनीय वह अच्छा रहा। इसके लिये शासन की तरफ से उनके द्वारा पैरवी की गई। बताया फिरोजाबाद जिले में यह प्रथम फांसी की सजा पास्को कोर्ट में सुनायी गयी है।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा

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