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भारतपे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर दर्ज हुआ धोखाधड़ी का केस, जानिए क्या है मामला

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतपे (BharatPe) के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover), उनकी पत्नी और परिजनों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ कथित तौर पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक स्तर पर है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों के बारे में सही जानकारी दी जा सकेगी। दिसंबर, 2022 फिनटेक भारतपे ने अशनीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी थी। इसमें कंपनी ने इन पर 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, साजिश, जालसाजी और सबूत नष्ट करने का आरोपी लगाया था।

जनवरी 2022 में अशनीर ग्रोवर पर वित्तीय अनियमितता करने के आरोप लगे। उसके बाद मार्च 2022 में अशनीर ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और बोर्ड निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। उधर, पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच करने के बाद इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है।

यह एफआईआर बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की आठ धाराओं के तहत दर्ज की गई थी। बता दें कि, अशनीर ग्रोवर ने वर्ष 2018 में शाश्वत नकरानी के साथ मिलकर भारतपे की स्थापना की थी। 2018 में लॉन्च हुआ भारतपे मूल रूप से भारत में छोटे व्यापारी और किराना स्टोरों को अपनी बिक्री में डिजिटल पेमेंट पाने में मदद करता है।

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