देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए ग्राहकों को एक जनवरी से नंबर से पहले शून्य (0) लगाना अनिवार्य होगा. दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘शून्य’ (0) लगाने की सिफारिश की थी. इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी.
दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की ट्राई की सिफारिशों को मान लिया गया है. इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी. सर्कुलर के मुताबिक उक्त नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले शून्य डायल करना होगा. दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी. यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है.
सर्कुलर में कहा गया कि फिक्स्ड लाइन स्विच में उपयुक्त एलान किया जाए जिससे फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को सभी फिक्स्ड से मोबाइल कॉल के लिए आगे 0 डायल करने की जरूरत के बारे में बताया जाए. दूरसंचार कंपनियों इस नयी व्यवस्था को अपनाने के लिए एक जनवरी तक का समय दिया गया है. डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी. यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.