1 अक्टूबर 2019 से आम आदमी से जुड़े कई परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन आपके डीएल, गाड़ी की आरसी, , GST व क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल की खरीद से जुड़े हुए हैं। की भी सुविधा दी जाएगी, फिर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा। इसी तरह में 1 अक्टूबर से कटौती हो जाएगी व क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल लेने पर 0.75 फीसदी का कैशबैक नहीं मिलेगा। इसी तरह आज से होने वाले व भी कई बदलावों के बारे में आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण है।
डीएल व आरसी में होगा बदलाव
नए नियम के तहत स्मार्ट डीएल व आरसी में होगा। इससे देश के हर प्रदेश में डीएल, आरसी का रंग व प्रिंटिंग एक जैसी होगी। अब सभी डीएल व आरसी में जानकारियां एक ही स्थान पर होंगी। अब सभी राज्यों में डीएल व गाड़ी की आरसी सभी एक जैसी होंगी। क्यूआर कोड व चिप में पिछला सभी रिकॉर्ड होगा। नए नियम के तहत आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा।
भारतीय स्टेट बैंक लागू करेगा नया नियम
एसबीआई की तरफ से 1 अक्टूबर से कई नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है। अब मंथली एवरेज बैलेंस घटकर 3 हजार रुपये रह जाएगा। दूसरा यह यदि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो पेनाल्टी में भी कमी की जा रही है। तीसरे परिवर्तन के तहत NEFT/ RTGS ब्रांच से करने पर अब पहले से कम शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेट्रो सिटी के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही सेविंग अकाउंट वालों के लिए एक वित्तीय साल में पहले 10 चेक फ्री होंगे।
लागू होंगी GST की नयी दरें
1 अक्टूबर से कई चीजों पर GST की दरें कम हो जाएंगी। अब 1000 रुपये तक के किराये वाले होटल के कमरे पर कर नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के किराये पर 12 फीसदी GST देना होगा। इसके अतिरिक्त GST काउंसिल ने 10 से 13 सीटर पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को भी घटा दिया है। रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे व वैगन पर GST 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल लेने पर कैशबैक खत्म
नोटबंदी के बाद क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल का भुगतान करने पर आपको 0.75 फीसदी कैशबैक मिलता था। लेकिन 1 अक्टूबर से यह सुविधा ऑयल कंपनियों की तरफ से बंद की जा रही है। एसबीआई व एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस बारे में मैसेज भेजकर सूचना भी दे दी है।
कॉरपोरेट कर में कटौती
कॉरपोरेट कर में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी। पिछले दिनों वित्त मंत्री ने घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर को घटाकर 22 फीसदी करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त 1 अक्टूबर के बाद सेटअप की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 प्रतिशत कर भरने का भी विकल्प होगा।
पेंशन स्कीम में चेंज
सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी भी बदल जाएगी। किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 वर्ष सारे हो गए हैं व उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा।