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कोविड-19 के बढ़ते खतरे के कारण हरियाणा सरकार ने राज्य में 26 जुलाई तक बढ़ाया लॉकडाउन, इन सुविधाओं में मिलेगी छूट

हरियाणा सरकार ने आज कोविड-19 लॉकडाउन को 26 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक लागू होंगे. हालांकि इसमें नियमों में और छूट दी गई है.

राज्य के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने लाकडाउन की अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर दोहराया कि यदि लोग महामारी से बचाव के नियमों का अनुपालन नहीं करेंगे तो पुलिस को मजबूर होकर लॉकडाउन की सख्ती करनी पड़ेगी.

उन्होंने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है और ऐसे में लोगों को कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार को अपनाने के बाद जिम को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति.

शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 100 व्यक्तियों तक की अनुमति है, जो कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के अंडर हैं. शादियां घरों और कोर्ट के अलावा अन्य जगहों पर भी हो सकती हैं.

नाइट कर्फ्यू सप्ताह के सभी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. रेस्तरां/बार/क्लब के संचालन के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं. रविवार को जारी ऑर्डर के अनुसार ये छूट दी गई हैं.

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