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जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर की जमानत याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई, पुलिस से तलब आपराधिक इतिहास और केस डायरी

औरैया। कोतवाली‌ औरैया में थाना प्रभारी से अभद्र व्यवहार करने और एक वर्ग विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने के अपराध में जेल में निरूद्ध पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह के पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका पर सत्र न्यायालय में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन की ओर से याचिका पर अपराधिक इतिहास और केस डायरी पुलिस से तलब की गई है। सीजीएम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में गुरुवार को एक आरोपी कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका उनके अधिवक्ता ने दाखिल की है। जिस पर न्यायालय में सुनवाई की तिथि 8 जनवरी 2022 निर्धारित की गई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा के मुताबिक, अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया है कि अभी केवल कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका दाखिल की गई है जिससे उसके आपराधिक इतिहास और केस डायरी को पुलिस से तलब किया गया है। गौरतलब है कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह व उनके पुत्र जिला पंचायत सदस्य कर्मवीर सिंह की जमानत याचिका सीजीएम कोर्ट से बुधवार को खारिज हो गई थी।

Report – Anshul Gaurav

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