लखनऊ। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पाँच बड़े शहरों में तत्काल प्रभाव से 26 अप्रैल तक संपूर्ण लाकडाउन लगा जाने का आदेश दिया है। ये लाकडाउन आज (19 अप्रैल) रात से लागू कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान वाली याचिका पर आज पुनः सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु आदेशित किया है।
उधर, प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण लॉकडाउन से इंकार करते हुए तर्क दिया है कि यूपी के शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव सूचना ने जानकारी दी है कि सरकार,जीवन के साथ गरीबों की आजीविका भी बचाने में लगी है। ऐसे में यदि संपूर्ण लाकडाउन लगा दिया गया तो लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े है, किन्तु कोरोना के नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार ने कई कदम उठाए हैं। यूपी सरकार,आगे भी प्रभावी कार्रवाई करती रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि लोग स्वतः स्फूर्ति के भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं। ऐसे में एकाएक सख्त कदम उठाया जाना उचित नहीं है।
इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर में 19 से 26 अप्रैल तक था लॉकडाउन का आदेश
लाक डाउन के दौरान वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान ( सरकारी या निजी हों ) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका को हालांकि स्वयंविवेक पर कार्य करने की छूट दी गई है।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश पारित करते हुए सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं।
लाक डाउन के दौरान वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान ( सरकारी या निजी हों ) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका को हालांकि स्वयंविवेक पर कार्य करने की छूट दी गई है।
आदेश में कहा गया है कि सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें मेडिकल दुकानों को छोड़कर, (जहां तीन से अधिक श्रमिक हों) 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। सभी होटल, रेस्तरां और खान पान के ठेले आदि भी लाकडाउन में नहीं खुल सकेंगे। इन पाँच शहरों के सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सभी संस्थान, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
उच्चन्यायालय ने अपने आदेशमें कहा है कि 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों सहित किसी भी सामाजिक समारोह और समारोहों की अनुमति नहीं होगी। हालाँकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। और अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविद 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे। जिसमें उस क्षेत्र में नियंत्रण क्षेत्र की अधिसूचना भी शामिल है, जहां इस तरह की शादी होनी है।
लाकडाउन के दौरान किसी भी तरह की सार्वजनिक एवं धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक निलंबित रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी के साथ ही सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रहने के लिए निर्देशित किया गया है।
फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और रोटी विक्रेताओं सहित सभी फेरीवालों को 26 अप्रैल तक हर दिन सुबह 11 बजे तक सड़क पर उतरने की अनुमति दी गई है। सुबह 11 बजे के बाद किसी को भी सड़क पर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाकडाउन के दौरान चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामलों को छोड़ कर सड़कों पर सभी तरह के सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा जाएगा। उच्च न्यायलय ने उपरोक्त निर्देशों के अलावा, राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूती से लागू करने का भी निर्देश दिया हैं। प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और गोरखपुर जिलों में प्रति दिन कंटेनमेन्ट जोन अधिसूचित किए जाने के भी निर्देश दिए गये हैं।