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गृह मंत्रालय ने रेल यात्रा के लिए जारी की एसओपी, सिर्फ कन्फर्म टिकट वालों को ही एंट्री

देशव्यापी लॉकडाउन के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए लोगों की आवाजाही शुरू करने के लिए करीब 50 दिन बाद पहली बार रेल सेवा पैसेंजर्स के लिए मंगलवार 12 मई से शुरू होने जा रही है. इस बीच, सोमवार 11 मई को गृह मंत्रालय ने रेल से सफर करने वाली यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स (एसओपी) जारी किए हैं.

इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा अनिवार्य

  • – रेल मंत्रालय की तरफ से ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सुझाव के आधार पर किया जाएगा.
  • -ट्रेन शेड्यूल, टिकटों की बुकिंग, यात्रियों के प्रवेश और उनके मूवमेंट और कोच सर्विस के बारे में व्यापक तौर जानकारी पर रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा.
  • -जिनके पास कंफर्म ई-टिकट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को स्टेशन पर प्रवेश करने दिया जाएगा.
  • -पैसेंजर्स का मूवमेंट या फिर जिन गाडिय़ों में पैसेंजर्स बैठे होंगे, उनके ड्राईवरों को स्टेशन पर प्रवेश या फिर वहां से बाहर निकलने के लिए मूवमेंट कंफर्म ई-टिकट के आधार पर होगा.
  • -रेल मंत्रालय की तरफ से स्टेशनों पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्रियों को आवश्यक तौर पर जांच की जाए और बिना किसी लक्षण वाले यात्रियों को ही ट्रेन से सफर करने की इजाजत दी जाएगी. सभी यात्रियों को स्टेशन और कोच में प्रवेश और बाहर निकलने से पहले हैंड सेनिटाइजर दिया जाएगा. सभी यात्री एंट्री और यात्रा के दौरान चेहरे पर मास्क पहने रहेंगे.
  • -ट्रेन में चढ़ते और सफर करते वक्त सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
  • – रेल मंत्रालय की तरफ से स्टाफ और पैसेंजर्स को सूचना, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैम्पेन के जरिए स्वास्थ्य एडवाइजरी/गाइडलाइंस की जानकारी दी जाएगी.
  • -गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद यात्रियों को गंतव्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

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