पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मियों की कोरोना संक्रमण से मौत पर सूबे की योगी सरकार उनके परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी. पंचायती राज विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से उनके जिले से रिपोर्ट तलब की गई है. मृतक के परिजनों को इसके लिए कोविड संक्रमण की जांच चाहे एंटीजन या आरटी-पीसीआर रिपोर्ट देनी होगी.
अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान नियम के अनुसार चुनाव ड्यूटी के दौरान असामयिक दुर्घटना जैसे आतंकवादी हिंसा या असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड माइंस, बम ब्लास्ट और हथियारों से हमला आदि की दशा में मृत्यु पर कर्मी के परिजनों को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है. अब इसमें कोविड-19 से मृत्यु को भी जोड़ दिया गया है.
मुआवजे के लिए होगी ये शर्त
उन्होंने बताया कि कोविड-19 से मृत्यु पर मुआवजे के लिए एंटीजन/आरटी-पीसीआर रिपोर्ट व स्थायी दिव्यांगता के संबंध में मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा. इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी को शर्तों का पालन करते हुए मुआवजे का प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग को भेजना होगा.