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INX मामले में कभी भी हो सकती है चिदंबरम की गिरफ्तारी, नहीं मिली अग्रिम जमानत

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा दाखिल दोनों मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद पर चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यानी उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यह मामला साल 2007 का है जब वह यूपीए के कार्यकाल के समय वित्त मंत्री थे।

चिदंबरम पर उस वक्त आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में कथित अनियमितता बरते जाने का आरोप है।

इस मामले में कथित रूप से 10 लाख रुपये हासिल करने के लिए चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था। आईएनएक्स मीडिया कंपनी के तत्कालीन निदेशक इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी भी इस मामले में आरोपी हैं।

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