Breaking News

जूही चावला की 5जी वाली याचिका खारिज, लगाया 20 लाख का जुर्माना

मोबाइल की 5जी तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को तगड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने जूही की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख का जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट ने इस दौरान तल्ख टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। बता दें कि जूही चावला ने देशभर में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित किए जाने के खिलाफ सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में दावा किया था कि इससे लोगों के अलावा वनस्पतियों और जीवों पर रेडिएशन का दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

जूही की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर में यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए दायर की गई थी। वहीं, पिछले दिनों सुनवाई के दौरान जूही चावला ने लिंक को भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिससे तीन बार व्यवधान उत्पन्न हो गया था। इसको लेकर दिल्ली पुलिस व्यक्तियों की पहचान करेगी और व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।जूही से कोर्ट ने सीधे याचिका दायर करने को लेकर सवाल खड़े किए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि तकनीक से संबंधित अपनी चिंताओं के संबंध में पहले सरकार को आवेदन करना चाहिए था।

जूही चावला की याचिका पर न्यायमूर्ति जे आर मिढ़ा ने वर्चुअल सुनवाई की। अदालत ने कहा था कि चावला और दो अन्य लोगों को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की आवश्यकता थी और यदि वहां इनकार किया जाता, तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।कोर्ट ने बुधवार को विभिन्न पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी ने याचिका दायर कर कहा कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा।

About Samar Saleel

Check Also

‘महायुति के प्रति मतदाताओं के लगाव से वोट प्रतिशत में हुई वृद्धि’, फडणवीस का सरकार बनाने का दावा

मुंबई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी ...