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जानें क्या है ASI की रिपोर्ट, जिसकी Ayodhya Case Verdict के दौरान रही चर्चा

अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसला सुना दिया है। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट का कई बार जिक्र किया गया। कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गईं।

जानें क्या है ASI की रिपोर्ट:-

सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी बाबरी मस्जिद।

खुदाई में जो मिला वो इस्लामिक ढांचा नहीं है।

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं।

निष्कर्षों से साबित हुआ कि नष्ट किए गए ढांचे के नीचे मंदिर था, बल्कि
गैर इस्लामिक ढांचे के सबूत मिले हैं।

रिपोर्ट में 12वीं सदी का मंदिर होने का जिक्र

ASI में नहीं कहा ढांचा तोड़कर मंदिर बना

मंदिर-मस्जिद निर्माण में 400 साल का अंतर

ये जन्मभूमि है या नहीं साफ नहीं – ASI

बता दें कि ASI रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में बड़ा किरदार अदा कर चुकी है।

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