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निघासन कांड के दो दोषियों को उम्रकैद, दो को 6-6 साल की सजा, दरिंदगी के बाद की थी नाबालिग बहनों की हत्या

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कांड के चारो दोषियों की सजा पर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का दोषी छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरिफ और करीमुद्दीन को छह-छह साल की सजा सुनाई है। दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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निघासन थाना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की दो सगी बहनों से दुष्कर्म और हत्या के मामले में एडीजे (पॉक्सो एक्ट) राहुल सिंह की अदालत ने 10 महीने 27 दिन तक चली सुनवाई के बाद छोटू उर्फ सुनील, जुनैद, आरिफ और करीमुद्दीन को दोषी पाया। परिजन समेत 15 लोगों की गवाही हुई, 24 दस्तावेजी साक्ष्य सौंपे गए। साथ ही 40 वस्तु जनित साक्ष्य सौंपे गए। दोनों बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आयु प्रमाणपत्र, कपड़ों को बतौर साक्ष्य शामिल किया गया। अदालत ने 126 पेज में दोषियों के गुनाह तय किए हैं। बीते माह 11 अगस्त को कोर्ट ने चारों को दोषसिद्ध करार दिया था।

निघासन कांड के दो दोषियों को उम्रकैद, दो को 6-6 साल की सजा, दरिंदगी के बाद की थी नाबालिग बहनों की हत्या

अदालत ने दोषियों की सजा पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख नियत की थी। सोमवार को अदालत ने चारों दोषियों को सजा सुनाई। छोटू उर्फ सुनील और जुनैद दोनों दुष्कर्म और हत्या के दोषी पाए गए हैं, जबकि आरिफ और करीमुद्दीन शव को लटकाने में सहयोग करने में दोषी हैं। जिसके आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाई गई है।

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बता दें कि 14 सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म और हत्या के बाद दो बहनों के शव बाग में पेड़ से लटका दिए गए थे। घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी।छह आरोपियों को जेल भेजा गया था। इनमें से दो आरोपी घटना के समय नाबालिग थे। सुनील उर्फ छोटू के अलावा अन्य सभी आरोपी मृतका के पड़ोस के गांव के ही थे। मामले में 15 सितंबर को मुकदमा दर्ज करने के 14 दिन के अंदर ही 28 सितंबर को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी।

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