सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को सोमवार को समन भेजा। इसके जरिए उन्हें कल (मंगलवार) कोलकाता के निजाम पैलेस में पेश होने के लिए कहा गया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता HC के 13 अप्रैल के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को स्कूल भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की पीठ ने यह फैसला सुनाया।
बेंच ने HC की एकल पीठ के इस निर्देश पर भी रोक लगा दी कि अभिषेक बनर्जी और मामले में आरोपी कुंतल घोष से ED और सीबीआई पूछताछ कर सकती हैं और यह पूछताछ जल्द की जानी चाहिए। SC ने इस मामले में याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया।
बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक से रिश्वत के बदले स्कूल में नौकरी मामले में जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। अभिषेक बनर्जी को यह समन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछताछ पर रोक लगाने के फैसले के कुछ घंटे बाद मिला है। माना जा रहा है कि इसे लेकर टीएमसी के साथ ही विपक्षी नेता भी केंद्र सरकार पर हमला बोल सकते हैं। दरअसल, विपक्ष की ओर से लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है।