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दिल्ली मेट्रो में हस्तमैथुन करने वाला युवक वॉन्टेड घोषित, पुलिस ने जारी की फोटो

दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ट्रेन में कथित तौर पर हस्तमैथुन (Masturbation) करने वाला युवक अब मोस्ट वॉन्टेड बन गया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस युवक का एक फोटो जारी कर लोगों से इसकी पहचान करने में मदद करने का आग्रह किया है।

बीते दिनों मेट्रो ट्रेन में हस्तमैथुन करते देखे गए आरोपी युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, “यह आदमी दिल्ली मेट्रो में अश्लील हरकत कर रहा था और अब वह एफआईआर नंबर 02/23 थाना आईजीआईए मेट्रो में वॉन्टेड है। कृपया एसएचओ आईजीआईए मेट्रो को 8750871326 या 1511 (कंट्रोल रूम) या 112 (पुलिस हेल्पलाइन) पर सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।”

गौरतलब है कि, दिल्ली मेट्रो में हो रही अश्लील हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन मेट्रो के ऐसे वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, जो दिल्ली के साथ-साथ मेट्रो में सफर करने वाले हर यात्री को शर्मसार कर देते हैं। भीड़भाड़ वाली मेट्रो के अंदर खुलेआम की जा रही ऐसी करतूतों ने आम यात्रियों का सफर करना मुश्किल कर दिया है।

दिल्ली मेट्रो ट्रेन के अंदर यात्रा के दौरान लोगों द्वारा वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की बढ़ती घटनाओं के कारण डीएमआरसी ने स्टेशनों और ट्रेनों के भीतर सुरक्षा कर्मियों और सादी वर्दी में कर्मियों को नियुक्त कर गश्त बढ़ाने का फैसला किया है। डीसीपी मेट्रो जितेंद्र मणि ने कहा कि मेट्रो के अंदर या इसके आसपास किसी भी तरह की अश्लील गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने कहा कि सादे कपड़ों में उनके कर्मी, डीएमआरसी और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के साथ मिलकर मेट्रो स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाएं न हों।

पिछले महीने सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए एक वीडियो में युवक को मेट्रो में यात्रा करते समय खुलेआम अश्लील हरकत (हस्तमैथुन) करते हुए दिखाया गया है। 27 सेकेंड के उस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मेट्रो कोच में एक युवती-युवक के साथ बैठे हुए हैं। वहीं युवती के ठीक बगल में बैठा दूसरा युवक मोबाइल पर कोई वीडियो देखते हुए सीट पर हस्तमैथुन करने लगता है। दिल्ली पुलिस ने स्वत: कार्रवाई करते हुए इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत मामला दर्ज किया था।

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