मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में अब तक करीब 19 लाख किसानों ने रिजस्ट्रेशन कराया है। इस पेंशन स्कीम PMKMY के तहत 5 करोड़ किसानों को 60 साल होने के बाद 3000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे।
इस योजना की खासियत ये है कि अगर फायदा पाने वाले किसान की मौत हो गई, तो उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आइये आपको बताते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन
बता दें कि कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने एक लिखित जवाब में सदन को बताया कि यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को साठ वर्ष की आयु का होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रुपये पेंशन दी जाती है। कृषिमंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि पेंशनभोगी की मृत्यु की स्थिति में उसके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में इसकी पचास प्रतिशत राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि पेंशन निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम करता है।