वाराणसी। अपरा सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (कोर्ट संख्या द्वितीय) लोकेश राय की अदालत ने पुत्र व मां की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3528 सन 2020 धारा 323, 325, 504, 506, 452 एवं 308भा0द0सं0 थाना जैतपुरा वाराणसी, सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। जिसमें जमानत का विरोध वादी के अधिवक्ता नदीम अहमद खान और शैलेश पांडेय ने किया था।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर कहा गया कि प्रथम प्राथमिकी विलंब से दर्ज कराई गई है। वादी मुकदमा एक अभियुक्त का पिता व एक अभियुक्ता का पति है, वो पिछले 17 सालों से अपनी पत्नी व पुत्रों को छोड़ दिया है। थाने पर दोनों पक्षों का घटना के बाबत समझोता हो चुका था। वादी का चिकित्सकीय परीक्षण किसी सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ है।
वादी के अधिवक्तागण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि चोटें काफी गंभीर प्रकृति की है व वादी मुकदमा से थाने पर जबरदस्ती सुलह कराया गया है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त पुत्र व अभियुक्ता माता की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी।
रिपोर्ट-जमील अख्तर