माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजधानी के आलमबाग थाने के एक आपराधिक मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।कोर्ट ने उसे सात साल के कारावास की सजा सुनाई है।
यह निर्णय न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। मामले में वर्ष 2003 में तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने थाना आलमबाग में मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।साथ ही 37 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है।
जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।साथ ही उनके साथ गाली गलौज करते हुए मुख्तार ने उन पर पिस्तौल भी तान दी थी।इस मामले में निचली अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी.