महराजगंज(रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के Amawa अमावा प्रथम जिला पंचायत सदस्य ने गांव के ही 4 लोगों पर जान से मार डालने की नियत से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने चारों आरोपियों पर मारपीट की धाराओं में व एक सामान्य जाति के आरोपी पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही शुरु कर दी है।
Amawa : शरीर को छू कर निकली गोली
बताते चलें कि अमावा प्रथम से वर्तमान जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र पासी पुत्र रामसेवक पासी निवासी बलीपुर मजरे जनई कोतवाली क्षेत्र महराजगंज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 27 जून को सुबह वह अपने गांव से सौ मीटर की दूरी पर लघुशंका करने गया था, तभी आरोपी अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र रमेश सिंह, सुखलाल पुत्र रामदेव, हरि करण पुत्र राजाराम, श्रवण पुत्र दर्शन आए और लाठी, डंडा, कुल्हाड़ी व कट्टा से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। वही उसकी चीख पुकार से गांव के लोग दौड़ पड़े जिससे नीरज सिंह ने कट्टे से उस पर फायर कर दिया और गोली उसके शरीर को छूते हुए निकल गई।
दलित उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत
इस मामले में कोतवाली पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर मारपीट व एक सामान्य जाति के आरोपी अभियुक्त पर दलित उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा पीड़ित द्वारा कट्टे से फायर किए जाने की घटना जांच के दौरान प्रथम दृष्टया झूठी साबित हुई है।
वही पीड़ित जिला पंचायत सदस्य ने आरोपी अभियुक्तों में तीन आरोपियों पर पूर्व में भी जान से मारने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें पुलिस द्वारा की गई जांच में जिला पंचायत सदस्य द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच कर अपनी अंतिम रिपोर्ट लगाकर मुकदमे को समाप्त कर दिया था।
घटना के बाद एक बार फिर जिला पंचायत सदस्य ने पुनः उन्हीं आरोपियों के द्वारा उस पर फिर से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। जिस पर पुलिस ने जांच कर मारपीट व दलित उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।
आरोपी अभियुक्तों के परिजनों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा उनके बच्चों को बार बार झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उसके द्वारा पूर्व में लगाए गए सारे आरोप निराधार व झूठे साबित हुए थे।
रिपोर्ट-रत्नेश मिश्रा/राजन प्रजापति