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निर्भया केस : दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज, फांसी बरकरार

जिस निर्भया केस के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं वे फैसला आज आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस भानुमति की अगुआई वाली बेंच ने याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके खिलाफ डेथ वॉरंज जारी होने का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दोषी के वकील को पूरा मौका दिया गया लेकिन दोषी के वकील ने कोई नई बात नहीं की है। जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोपहर 1 बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने अपने मुवक्किल को फांसी नहीं देने की मांग की ।

इससे पहले निर्भया केस की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। मेहता ने कहा कि पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इस मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ऐसे में इस याचिका को भी खारिज करना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला फांसी का फिट केस है, क्योंकि यह मानवता के खिलाफ हमला था। उन्होंने कहा कि इस केस में बिना देरी के तुरंत फैसला करना चाहिए, साथ ही तुषार मेहता ने यह भी कहा कि दोषी किसी तरह की सहानुभूति पाने का हकदार नहीं है, उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए।

दुष्कर्म और हत्या के दोषी अक्षय के वकील ने ब्लैक वारंट किताब का उल्लेख किया, जिसमें निर्भया मामले के सह आरोपी राम सिंह की हत्या का संदेह जताया गया है। अक्षय के वकील ने कहा था कि नए तथ्य निर्भया के कातिलों को 2017 में दी गई मौत की सजा की समीक्षा की मांग करते हैं। निर्भया के दोषी अक्षय ठाकुर के वकील ए पी सिंह दलील देते हुए कहा था कि पीडि़ता का बॉयफ्रेंड 2013 में मीडिया से पैसे लेकर झूठी बातें कर रहा था। तब कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। यानी, उसके बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। आरोपियों की जो पहचान परेड हुई है, उस पर भी सवाल उठाए गए।

 

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