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कैरी बैग के लिए 13 रुपये वसूलना इस कंपनी को पड़ी भारी, कोर्ट ने ठोका 10 लाख जुर्माना

Domino’s को कैरी बैग के लिए 13 रुपये चार्ज करना भारी पड़ा है। कोर्ट ने डोमिनोज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी कंपनी पर जुर्माना लग चुका है। डोमिनोज ने चंडीगढ़ के वकील पंकज से वर्ष 2018 में कैरी बैग के लिए पैसे लिए थे। डोमिनोज ने कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को स्टेट कमिशन में चुनौती दी थी। पहले भी डोमिनोज पर एक मामले में जुर्माना हुआ था। अब दोनों मामलों में उसपर कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना हुआ है।

कमिशन ने डोमिनोज को चार लाख 90 हजार रुपए पीजीआई के पेशेंट वेलफेयर फंड में देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही 10 हजार रुपए कमिशन को देने के साथ-साथ शिकायतकर्ता को 1500 रुपए देने के भी निर्देश दिए। स्टेट कमीशन ने दो मामलों में अलग-अलग ये आदेश जारी किए हैं। इस तरह डोमिनोज कंपनी पर कुल दस लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है। इस पर कंपनी ने अपने पक्ष में दलील दी कि वो पिज्जा को पहले से कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक कर उपभोक्ता (ग्राहक) को देते हैं। ऐसे में वो किसी को कैरीबैग देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

स्टेट कमीशन ने डोमिनोज की इस दलील को नहीं माना। बता दें कि जूते-चप्पल-सैंडल बनाने वाली मशहूर कंपनी बाटा को एक ग्राहक से कैरी बैग के लिए 3 रुपये वसूलना बहुत महंगा पड़ा था। चंडीगढ़ की उपभोक्ता अदालत ने बाटा इंडिया लिमिटेड को 9,000 रुपये का जुर्माना चुकाने के लिए कहा था। बाटा इंडिया ने कस्टमर को जूतो का बॉक्स रखने के लिए 3 रुपये चार्ज किए थे जिस पर उपभोक्ता अदालत ने 9000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अदालत ने कंपनी को सभी ग्राहकों को कैरी बैग मुफ्त देने का आदेश दिया है।

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