Breaking News

ध्यान दें! 1 सितंबर से बदलने जा रहा हैं कार इंश्योरेंस का ये नियम, कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

 कार इंश्योरेंस को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला दिया है. मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 1 सितंबर 2021 से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (Bumper To Bumper) अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए.

मद्रास हाई कोर्ट ने वाहनों के इंश्योरेंस से लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत 1 सितंबर जितने भी नये वाहन बेचे जाएंगे उनका “बम्पर-टू-बम्पर” बीमा होना अनिवार्य होगा। ख़ास बात ये है कि बम्पर-टू-बम्पर कार इंश्योरेंस पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने के अतिरिक्त होना चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों वाहन के मालिक को कवर करने वाले इंश्योरेंस के अतिरिक्त यह बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस होगा. बता दें कि बंपर-टू-बंपर इंश्योरेंस में वाहन के फाइबर, धातु रबड़ के हिस्सों समेत 100 फीसदी कवरेज दिया जाता है.

About News Room lko

Check Also

मिमी चक्रवर्ती की मौजूदगी में कोलकाता के पहले 4D एनामॉर्फिक डिस्प्ले ‘JOY KKR 4D फैन-टेसी’ का किया अनावरण

RSH Global के तत्वावधान में भारत के पर्सनल केयर ब्रांड जॉय पर्सनल केयर (JOY Personal ...