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फीस माफी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार से करें अपील

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा फीस माफी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई 10वीं व 12वीं बोर्ड एग्जाम फीस माफ किए जाने की अपील की गई थी.

कोविड-19 के दौर में पैरेंट्स द्वारा आर्थिक समस्याओं का सामना करने की दलील के आधार पर फीस माफ करने की मांग की गई थी. एक एनजीओ द्वारा यह याचिका लगाई गई थी. मंगलवार, 17 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह के सामने यह याचिका पेश हुई.

इसमें कहा गया था कि कोर्ट सीबीएसई और दिल्ली सरकार  को फीस माफ करने का निर्देश दे. इस पर कोर्ट ने कहा कि ‘कोर्ट सरकार को ऐसा करने का निर्देश कैसे दे सकता है? आपको इस मामले पर सरकार को अपील भेजनी चाहिए.’ यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

एनजीओ ने 28 अक्टूबर 2020 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. तब हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार (AAP) और सीबीएसई से कहा था कि वह एनजीओ की याचिका को रिप्रजेंटेशन के तौर पर लेते हुए इस पर निर्णय लें. कोर्ट ने इस संबंध में कानून, नियम, सरकारी नीतियों और मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की बात कही थी.

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