राममंदिर भूमि पूजन पर रोक के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि भूमि पूजन अनलॉक और कोरोना गाइडलाइन का सरेआम खुला उल्लघंन है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस भूमि पूजन के लिए 300 लोग जुटने की खबर है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के खिलाफ है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के समाजिक कार्यकर्ता साकेत गोखले ने यह जनहित याचिका दायर की है. याचिका में गोखले ने भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग की है. पीआईएल में कहा गया है कि इससे कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए इस पर तत्काल रोक लगाया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि यूपी सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती है.
साकेत गोखले ने कोर्ट में लेटर पिटिशन दाखिल की है. पिटिशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम है. इस पिटिशन में राममंदिर ट्रस्ट के अलावा केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है. हालांकि अभी तक पिटिशन पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है.
गौरतलब है कि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीराम मंदिर के लिए भूमिपूजन 5 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे करेंगे. भूमि पूजन के दिन विश्व हिंदू परिषद घर-घर दीप जलाने का कार्यक्रम आयोजित करेगी. इस दिन प्रत्येक हिंदू परिवार को गौरवमयी अवसर से जोडऩे के लिए वृहद अभियान चलाया जायेगा.