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Ordinance : POCSO ACT में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी

केंद्र सरकार की ओर से पोक्सो एक्ट को लेकर किये गए संशोधन को महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है। अब नए Ordinance अध्यादेश के मुताबिक 12 वर्ष से काम उम्र के बच्चो के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जा सकती है।

राष्ट्रपति की तरफ से 24 घंटे के अंदर मिली Ordinance को मंजूरी

शनिवार को पोक्सो एक्ट में किये गए संशोधन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से आज रविवार को मंजूरी मिल गयी। इस नए Ordinance अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले को दी जाने वाली कम से कम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है। दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है।

अध्यादेश के जरिए सजा में इस तरह होगा बदलाव

  1. 12 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर कम से कम 20 साल या उम्र कैद और अधिकतम फांसी।
  2. 13 से 16 साल तक की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर कम से कम 20 साल की और अधिकतम उम्र कैद की सजा।
  3. किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने पर कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सज़ा होगी।

जानें क्या होता है अध्यादेश

अध्यादेश एक तरह के अस्थायी नियम होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत सरकार अध्यादेश लाती है, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। ये ऐसे मामलों में लाए जाते हैं, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो, किसी कानून में तुरंत बदलाव करना हो और कानून में संसद के जरिए संशोधन होने तक इंतजार न किया जा सके।

 

ये भी पढ़ें – Pocso Act : हुए बड़े बदलाव, रेप पर मृत्युदंड

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