देश के डाकघरों में दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था नहीं रहेगी। जानकारी के मुताबिक, डाकघरों में जिन लोगों का खाता है, वहां पर लोगों को नोट बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, इन खातों में लोग दो हजार रुपये के नोट जमा जरूर करा सकेंगे।
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19 मई को रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि नए दो हजार रुपये के नोट अब बैंकों की ओर से जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही कहा गया था कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें या फिर बदल लें।
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रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है। इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस नोट का लीगल टेंडर स्टेटस अभी बरकरार रखा है.
एक अधिकारी ने बताया कि डाकघरों में नोट बदलने से जुड़ी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए ग्राहक केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों या फिर बैंक शाखाओं में जा सकते हैं। दो हजार रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर है। ऐसे में इसे जमा करने में कोई भी पाबंदी नहीं है, बशर्ते जमाकर्ता के खाते का केवाईसी कराया गया हो।