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मर्सिडीज कार हादसे में आप प्रदेशाध्यक्ष को राहत, HC ने निचली अदालत के जमानत रद्द करने का आदेश खारिज किया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष अमित पालेकर की 2023 में हुई सड़क दुर्घटना के सिलसिले में सशर्त जमानत रद्द कर दी गई थी। अमित पालेकर ने मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायालय के 26 अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उनकी जमानत रद्द कर दी गई थी।

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उच्च न्यायालय ने आदेश को बताया अनुचित

मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति बीपी देशपांडे की एकल पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अपूर्व नागवेकर की तरफ से जारी आदेश को खारिज किया है। वहीं इस मामले में अमित पालेकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता नितिन सरदेसाई ने प्रत्रकारों से कहा कि उच्च न्यायालय ने पाया कि जिला न्यायालय का आदेश अत्यधिक अनुचित था और इसे पारित नहीं किया जाना चाहिए था, और दुर्भाग्य से, इसमें विवेक का घोर अभाव था।

क्राइम ब्रांच ने जमानत रद्द करने की थी मांग

दरअसल अपराध शाखा ने सत्र न्यायालय में एक आवेदन दायर कर गोवा आप प्रमुख अमित पालेकर की जमानत रद्द करने की मांग की थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि उन्होंने विदेश यात्रा करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। जांच एजेंसी ने कहा कि अदालत ने आप नेता को फ्रांस की यात्रा करने की अनुमति दी थी, लेकिन उन्होंने अन्य देशों थाईलैंड, यूएई और हांगकांग की यात्रा करके सशर्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया।

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