उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है कि यूपी में बिना जरूरी प्रक्रिया के किसी की भी संपत्ति अथवा निर्माण को ढहाया न जाए।सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील ने दलील देते हुए कहा कि हम अदालत को और भी जानकारी देना चाहते हैं इसलिए हमें कुछ और वक्त दिया जाए।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय कर दी।इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि जिनके भी निर्माणों को ढहाया गया है, वे अवैध थे और उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है।
गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने कहा कि जब इस मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है तो फिर उसे जारी रहने दिया जाए। पहले यूपी सरकार ने SC में हलफनामा देकर कहा था कि जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें प्रक्रिया का पालन किया गया है.
यूपी सरकार द्वारा हलफनामा दायर कर यह बात कही गयी है. यूपी सरकार ने जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की अर्जी पर सवाल खड़ा कर करते हु उसे खारिज करने की मांग की थी.सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार और प्रयागराज व कानपुर विकास अथॉरिटी से इस मामले में तीन दिन के भीतर जवाब मांगा था।