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कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर SC ने किया केंद सरकार से सवाल, “मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हुई तो…”

कोरोना वायरस संक्रमण के मौत पर चार लाख रुपये मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी त्रासदी में मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो तो सरकार छोटी संख्या वाली त्रासदी के जितना मुआवजा हर व्यक्ति कैसे दे पाएगी.

सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपदा प्रबंधन कोरोना महामारी के लिए लागू है। हमने महामारी पर नियंत्रण के लिए अनेकों फैसले लिए। सॉलिसीटर जनरल ने कहा, ‘अब और पहले में अंतर है, आपदा राहत की परिभाषा अब अलग है। पहले प्राकृतिक आपदा के बाद राहत पहुंचाने की बात थी जबकि अब आपदा से निपटने की भी तैयारी करनी होती है।’

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील एसबी उपाध्याय ने कहा कि हमने केंद्र से 4 लाख रुपये मुआवज़ा देने को कहा था, क्योंकि उनकी योजना यही है, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार योजना बनानी होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह पूर्व अनुग्रह भुगतान 2015 के पत्र द्वारा कवर किया जा सकता है? उपाध्याय ने कहा कि हमारा पहला अनुरोध है कि उसे 2021 तक बढ़ाया जाना चाहिए, धारा 12 में कहा गया है कि योजना बनानी होगी.

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