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sc ने राज्यों से लोकायुक्त नियुक्ति की मांगी जानकारी

sc ने सभी राज्‍यों से लोकायुक्‍त की नियुक्ति से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके लिए सभी राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे दो सप्‍ताह के अंदर लोकायुक्‍त की नियुक्ति से जुड़ी जानकारियां दी जाएं।

sc, दो सप्ताह में जमा करें हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्‍त की नियुक्‍ति के लिए दिल्‍ली, पश्‍चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्‍मू-कश्‍मीर के साथ 12 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विस्‍तृत जानकारी देने के लिए कहा है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दो सप्‍ताह के अंदर कोर्ट में हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

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