लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया.जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 26 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि लखीमपुर मामले में चार किसानों की मौत हुई थी और आरोपी की कार वहां मौजूद थी। यह सबसे बड़ा सबूत है और यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।
आशीष मिश्रा मोनू के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि एफआईआर में लिखा है कि आशीष मिश्रा आरोपी है. वो कार में बैठा था. जब हंगामा उग्र हुआ, तो कार में से ही पिस्टल हवा में लहराकर गोली चला दी. इसके बाद गन्ने के खेतों में छिप गया. जबकि बाद में एक गवाह ने ये माना कि वो चश्मदीद भी नहीं था.