लखनऊ. अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर पश्चिमी जयशंकर दुबे ने बताया कि द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जन-जीवन एवं निजी सम्पत्ति की हानि, दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह प्रतीत कराया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा राजधानी क्षेत्र में प्रदर्शन करने की सम्भावना के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त होली, शीतलाष्टमी, चेटीचन्द, गुडफ्राइडे, परशुराम जयन्ती आदि पर्व भी सन्निकट है। इन त्यौहारों पर भी राजनीतिक परिदृश्य के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भांग किये जाने का प्रयास किया जा सकता है, साथ ही बोर्ड परीक्षा 16 मार्च 2017 से प्रारम्भ हो रही है इसके अतिरिक्त संज्ञ लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग कर्मचारी चयन आयोग व अन्य अयोगो की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। जिनमें आसामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था प्रभावित की जा सकती है। जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। उन्होंने बताया कि उक्त कारणों से लोक प्रशान्ति एवं जनजीवन सामान्य बनाये रखने के घोषित आयोजनों के कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को कम करने, जन एवं जन सम्पत्ति की तथा लोक शांति भंग होने से रोकने के उद्देश्य से एवं त्वरित निदान हेतु निषेधाज्ञा लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। इस निषेधाज्ञा के लागू होने से यह सम्भाव्य है कि जनजीवन बाधित होने एवं लोक प्रशान्ति विक्षुब्ध होने का निवारण हो जायेगा। उन्होने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा जो 8 मार्च 2017 से 07 मई 2017 तक प्रभावी होगी। इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा.188 के अन्तर्गगत दण्डनीय अपराध होगा।