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औरैया में एक माह के लिए धारा 144 लागू

औरैया। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने ईद-उल-फितर पर्व, विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा किये जा रहे धरना प्रदर्शन, कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने व नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के सम्भावित प्रयास आदि को ध्यान में रखते हुए जिले में 11 मई से 10 जून तक 144 लागू कर दी है।

जिलाधिकारी ने मंगलवार को जारी किए अपने आदेश में कहा है कि कोविड-19 में सोशल डिस्टेसिंग व मास्क का पालन कराये जाने एवं शासन द्वारा समय-समय पर लगाये जा रहे आंशिक कर्फ्यू का अनुपालन कराये जाने तथा असामाजिक तत्वों व आतंकवादियों द्वारा कानून व्यवस्था को भंग करने एवं नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के संभावित प्रयास को देखते हुए जिले में विधि एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं औचित्य पूर्ण हो गया है। बताया कि प्राप्त सूचनाओं के अनुसार कतिपय समाज विरोधी शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाकर जनपद की शान्ति व्यवस्था को भंग किये जाने का कुत्सित प्रयास किया जा सकता है। ऐसे उपायों को रोकने हेतु समय बहुत कम है, ऐसी स्थिति में आदेश की तामीली सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति को देखते हुये मैं एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपरोक्त समस्त सम्भावनाओं को जनहित में रोकने एवं जिले की शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु निषेधाज्ञा पारित करता हूँ जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

निषेधाज्ञा के तहत कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति एवं इसके प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के लिए समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। धारा 144 के प्रभावी होने के कारण किसी सार्वजानिक स्थान, रैली या आमसभा में पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होगें। जुलूस अथवा आम सभा पर प्रतिबंध रहेगा परन्तु शव यात्रायें मुक्त रहेगी। सार्वजनिक स्थानो पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग व सोशल डिस्टसिंग का पालन करना होगा, जिले में कही पर भी प्रदर्शनी/मेला एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन बिना अनुमति नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति रेल अथवा सड़क यातायात के संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा धार्मिक स्थल, व्यसायिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, न्यायालय के आस-पास के 200 गज की परिधि में आतिशबाजी व अन्य निरोधात्मक गतिविधियों नहीं करेगा, किसी जाति, सम्प्रदाय, वर्ग विशेष एवं धार्मिक मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं करेगा जिससे वर्ग विशेष में उत्तेजना सम्भव हों। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। छोटी से छोटी घटनाओं पर भी कड़ी दृष्टि रखी जाये तथा सभी घटनाओं का त्वरित निस्तारण कराया जाए। बताया कि यह निषेधाज्ञा पूरे जिले में 11 मई से 10 जून तक के लिये लागू रहेगी और यह आदेश किसी भी समय संशोधित/परिवर्तित/निरस्त किया जा सकता है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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