पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज उस वक्त इस्तीफा दे दिया जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पनामागेट मामले में उनको पद के अयोग्य ठहरा दिया तथा उनके एवं उनकी संतानों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। यह तीसरी बार है जब 67 वर्षीय शरीफ का प्रधानमंत्री का कार्यकाल बीच में ही खत्म हो गया। न्यायमूर्ति एजाज अफजल खान ने सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट नंबर-एक में फैसला पढ़कर सुनाया। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर जश्न मनाया।
अदालत ने शरीफ को संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 के तहत अयोग्य ठहराया। इन अनुच्छेदों के अनुसार ससंद के सदस्य को ‘ईमानदार’ और ‘इंसाफ पसंद’ होना चाहिए। न्यायमूर्ति खान ने कहा, ‘‘वह संसद के सदस्य के तौर पर अयोग्य ठहराए जाते हैं इसलिए वह प्रधानमंत्री कार्यालय में बने रहने के योग्य नहीं रह गए।’’ शीर्ष अदालत के फैसले के बाद सरकारी टीवी चैनल पीटीवी ने खबर दी कि शरीफ ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया है। उसने अपनी खबर में कहा कि सरकार ने गंभीर आपत्तियां होने के बावजूद अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया है।