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आजम खान की जमानत पर फैसला न आने से सुप्रीम कोर्ट नाराज़, कहा-“यह न्याय का माखौल उड़ाना है”

उत्तर प्रदेश: सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के धाकड़  नेता व रामपुर सीट से विधायक मोहम्मद आजम खान की जमानत पर फैसला न आने के मामले में नाराजगी जताई है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया है? यह न्याय का माखौल उड़ाना है. आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं,आजम खान की जमानत के समर्थन में उनके अधिवक्ता इमरान उल्लाह का कहना था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ 89 मुकदमे दर्ज हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हाईकोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी है.

पिछले दो साल से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं. उनकी जमानत को लेकर भी जमकर राजनीति होती दिख रही है. समाजवादी पार्टी के अंदर ही एक अलग लड़ाई शुरू हो गई है.

रामपुर के अजीमनगर थाने में आजम खान पर फर्जी वक्फ बनाने व शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल खड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज है. एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 4 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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