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प्रमाणिक को ‘सुप्रीम’ राहत, हत्या के प्रयास मामले में दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश

केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक को शीर्ष अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को आदेश दिया कि वह 2018 के हत्या के प्रयास के मामले में प्रमाणिक के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करें। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के चार जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सूचीबद्ध किया।

प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले के दिनहाटा पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जब लोगों के एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गोली चला दी थी। गोलीबारी में एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली लगी और वह घायल हो गया था।

प्रमाणिक, जो पहले टीएमसी में थे, फरवरी 2019 में भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने हिंसा की साजिश रचने के आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने भाजपा के टिकट पर कूचबिहार से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

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