नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ 2009 से 2016 के बीच हुए सभी व्यापारिक लेन-देन का ब्यौरा कल तक देने को कहा है। गौरतलब हो धोनी ने आम्रपाली बिल्डर्स से लगभग 39 करोड़ रुपए की वसूली के लिए अर्ज़ी दाखिल की है। धोनी का कहना है ब्रांड एंबेसडर के तौर पर तय रकम उन्हें नहीं मिली है।
330 करोड़ से ज़्यादा हेराफेरी
Supreme Court ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ आगे भी जांच जारी रखने का निर्देश दिया है। इससे पहले फोरेंसिक ऑडिटर ने अन्तरिम रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक 330 करोड़ से ज़्यादा हेराफेरी हुई है। बैकों की मिलीभगत भी सामने आई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आम्रपाली के सीएमडी और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने निर्देश दिया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक एडिटर्स को सहयोग न करने पर करीब 200 कंपनी के लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली की अन्य संपत्ति को
सुप्रीम कोर्ट ने सीएमडी अनिल शर्मा की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के साथ-साथ दक्षिण दिल्ली स्थित बंगला जब्त करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि फोरेंसिक ऑडिटर 22 मार्च तक छानबीन खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ये भी आदेश दिया था कि वो आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ लोगों से पैसा लेकर घर ना देने के झूठे वादे और धोखाधड़ी मामले की जांच करें। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के फाइव स्टार होटल, लग्जरी कारें, मॉल, FMCG कंपनी, फैक्टरी कॉरपोरेट ऑफिस और होमबॉयर्स के पैसे से खरीदी गई अन्य संपत्ति को अटैच करने के निर्देश दिए थे।
2015 से 2018 तक के बीच के कागजात
कोर्ट ने डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल को ये संपत्ति बेचने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने आम्रपाली के सीएमडी और निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक केस शुरू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप से जुड़े लोगों को कहा था कि होम बायर्स के पैसे जो भी मिले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के खाते में सोमवार तक जमा कर दें। कोर्ट ने कहा कि जो ये नहीं करेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2015 से 2018 तक के बीच के कागजात सोमवार तक फोरेंसिक ऑडिटर्स को दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने NBCC से भी पूछा था कि किस तरह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट कैसे पूरे होंगे। आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा की ओर से माना गया था कि होम बॉयर्स के 2900 करोड़ रुपये दूसरी कंपनियों व अफसरों को बतौर गिफ्ट व अन्य तरीके से दिए गए।
महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी याचिका में लिखा
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप द्वारा उन्हें पेंटहाउस न दिए जाने और कंपनी द्वारा उनका नाम देनदारों की सूची में शामिल करने को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी याचिका में लिखा है कि उन्होंने रांची में आम्रपाली सफारी में एक पेंटहाउस बुक किया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि समूह के प्रबंधन ने उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें धोखा और उसका भी भुगतान नहीं किया।