भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते है। संविधान में राज्यपाल को विधानमंडल का अंग बताया गया है। इनके हस्ताक्षर के बाद ही सदन से पारित विधेयक कानून का रूप लेता है। इसके अतिरिक्त भी इन संवैधानिक प्रमुखों के अनेक ...
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