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उन्नाव रेप केस मामले की सुनवाई 20 दिसम्बर तक टली, MLA सेंगर के वकील ने कोर्ट में मुआवजे को लेकर दी ये दलीलें

उन्नाव रेप केस में दोषी करार कुलदीप सेंगर की सजा पर एक बार फिर 20 दिसंबर को तीस हजारी कोर्ट में बहस होगी। आज भी कोर्ट में सेंगर की सजा पर बहस हुई। मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया है, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने मांग की है कि इस तरह के मामलों में ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए क्योंकि ये पीड़िता के साथ सिर्फ शारीरिक हमला नहीं होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे आघात पहुंचा है।

सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि पीड़िता को मुआवजा कितना दिया जाए ये कुलदीप सेंगर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। सीबीआई ने आगे कहा कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 25 लाख रुपया दिया जा चुका है। वहीं, पीडिता के वकील ने कहा कि मुआवजा देते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस रेप के बाद पीड़िता के पिता की मौत हो चुकी है, सड़क दुर्घटना में वो पिता के बाद परिवार के दो अन्य लोगों को खो चुकी है।

इसके अलावा पीड़िता को अपनी जान बचाने के लिए उन्नाव भी छोड़ना पड़ा है और वह दिल्ली में वो किराए के मकान में रह रही है। पीड़िता के पास अपना घर नहीं है। इस पर सेंगर के वकील ने बचाव में कहा कि सेंगर की दो बेटियां हैं जोकि शादी के लायक हैं। इसलिए अगर पीड़िता को मुआवजा दिया जाए तो वो सेंगर की तरफ से नहीं दिया जाए।

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