वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, तृतीय) पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने हत्या के प्रयत्न के मामले में आदित्यनगर थाना लंका निवासी रजनीश पटेल व रिंकू उर्फ़ विक्रांत पटेल की जमानत अर्जी सुनवाई के दौरान निरस्त कर दी। अदालत में वादिनी पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी कुमार व विजय पटेल ने पक्ष रखा।
क्या था मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने लंका थाने में 23 जनवरी 2021 प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वादनी शाम लगभग 6:15 बजे अपने पति के साथ अपने प्लाट पर मिट्टी डाल रही थी। उसी समय विपक्षी वहाँ पर आए जिनसे जमीन के संबंध में पुरानी रंजिश थी मौके पर आकर माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए कट्टा लहराते हुए बोले कि साले यहाँ से भाग जाओ नही तो गोली मार देंगे वादनी व वादनी के साथ के लोगो द्वारा विरोध करने निशाना साधकर फायरिंग किया गया, जिससे संजय गुप्ता के पेट मे गोली लगी।
रिपोर्ट-जमील अख्तर