देश में इन दिनों चारों तरफ किसी एक विषय की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है हाल ही में लागू हुआ संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट. दरअसल इसके लागू होने के बाद यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों के हजार से लेकर लाखों रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं. बता दें कि सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में कम से कम 63 संशोधन किए हैं.
हालांकि यातायात नियम उल्लंघन के भारी जुर्माने को लेकर बढ़ते विवाद के बीच हैदराबाद पुलिस ने यहां हेल्मेट या जरूरी दस्तावेज के बगैर वाहन चलाने वाले मोटर वाहन चालकों पर जुर्माना लगाने के बजाय उनकी मदद करने की पहल शुरू की है.
जी हां, दरअसल पुलिस ने फैसला किया है कि जो भी लोग बिना लाइसेंस के वाहन चलाते पकड़े जाएंगे, उनका तत्काल लर्निंग लाइसेंस बनवाने का पंजीकरण करा दिया जाएगा.
आपको बता दें कि रचकोंडा कमिश्नरी की इस पहल के तहत हेल्मेट नहीं पहनने वालों, लाइसेंस नहीं रखने वालों, बीमा और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने वालों को कोई चालान जारी नहीं किया जाएगा.
दरअसल यातायात पुलिस मोटर वाहन चालकों के हेल्मेट खरीदने और बीमा की व्यवस्था करने तथा प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद करेगी. बता दें कि लाइसेंस के बिना वाहन चलाने वालों के लिये पुलिस घटनास्थल पर ही उनका ऑनलाइन प्रशिक्षु लाइसेंस बुक करेगी.
जुर्माना नहीं लगाकर ये करेगी पुलिस
बता दें पुलिस उपायुक्त (यातायात) एन. दिव्यचरण राव ने कहा कि कुछ लोगों को यातायात चालान को लेकर गलतफहमी है. यही वजह है कि इस गलतफहमी को दूर करने के लिये पुलिस ने यह अनोखी पहल शुरू की है जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना नहीं लगाकर पुलिस उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की सलाह देगी.
मालूम हो कि देश के अलग-अलग राज्यों में भी सरकारों ने लोगों की सहूलियत के लिए मोटर वीइकल ऐक्ट में संशोधन कर जुर्माने की रकम कम की है.