अहमदाबाद। आज के इस आधुनिक युग में युवाओं में नये मित्र और जीवनसाथी ढूंढने के लिये सोशल मीडिया का सहारा लेने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गुजरात उच्च न्यायालय ने एक दंपति को अपना विवाह संबंध समाप्त करने की सलाह दी है। इसके पीछे न्यायालय का तर्क है कि फेसबुक (Facebook) के जरिये होने वाली शादी का ‘विफल होना तय’ है। न्यायमूर्ति जे बी पर्दीवाला ने यह टिप्पणी अपने 24 जनवरी के दिए गए एक आदेश में की।
राजकोट की फैंसी ने पति पर लगाए आरोप
- राजकोट की फैंसी शाह ने अपने पति जयदीप शाह और सास-ससुर पर दहेज के लिये उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।
- न्यायाधीश ने कहा कि,‘शादी हुई और दो महीने के भीतर वैवाहिक जीवन में समस्या आने लगी।
- न्यायाधीश टिपण्णी : ‘यह फेसबुकपर निर्धारित आधुनिक शादियों का विफल होना तय है।’
- नवसारी का रहने वाला जयदीप फेसबुक के जरिये 2011 में फैंसी के संपर्क में आया।
- जयदीप उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।
- फरवरी 2015 में दोनों ने माता-पिता की रजामंदी से शादी कर ली।
- दोनों के दांपत्य जीवन में दो महीने के भीतर ही परेशानी आने लगी।
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