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रिटायर्ड आईपीएस संपत कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, धोनी पर मैच फिक्सिंग के आरोप से जुड़ा है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दाखिल न्यायालय की अवमानना के मामले में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को 15 दिन की कैद की सजा सुनाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कुमार की याचिका और अंतरिम राहत की मांग करने वाले उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया।दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने धोनी की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर कुमार को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई थी। यह मामला धोनी की ओर से कुमार सहित कई पक्षों के खिलाफ दायर किए गए 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले से उपजा है।

यह है मामला
दावा किया गया था कि धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2013 में सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में शामिल थे। धोनी ने प्रतिवादियों, जिनमें कुमार भी शामिल हैं, को इस मुद्दे से संबंधित क्रिकेटर के खिलाफ अपमानजनक बयान जारी करने या प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। कुमार ने शुरुआत में आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच की थी।

संपत ने कर दिया था माफी मांगने से इनकार
धोनी ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया था कि अगर संपत कुमार अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगते हैं तो उन्हें अवमानना का मुकदमा चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन संपत ने ऐसा करने से मना कर दिया और तर्क दिया कि उनके खिलाफ अवमानना याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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